Bhopal News: भोपाल में चाइनीज मांझा बैन, बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त रोक
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Published By - The Global Vission News Desk
Date: 24 Dec 2025
भोपाल में जानलेवा चाइनीज मांझे पर प्रशासन की सख्ती
भोपाल में चाइनीज मांझे से होने वाली लगातार दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के तहत अब शहर की सीमा में चाइनीज मांझा का इस्तेमाल, बिक्री, खरीद और स्टॉक करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या-क्या पूरी तरह बैन किया गया है?
प्रशासनिक आदेश के अनुसार निम्न गतिविधियों पर रोक लगाई गई है:
चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाना
दुकानों पर इसकी बिक्री
घर या गोदाम में स्टॉक रखना
ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद-फरोख्त
परिवहन या सप्लाई
यह प्रतिबंध पूरे भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में लागू रहेगा।
उल्लंघन करने पर क्या सजा हो सकती है?
अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ:
भारतीय दंड संहिता / नई आपराधिक संहिता की संबंधित धाराओं में केस
गिरफ्तारी
जुर्माना
जेल की सजा तक का प्रावधान
हो सकता है। पुलिस को सख्त निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
क्यों लिया गया यह फैसला?
चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक होता है क्योंकि:
यह कांच और केमिकल से बना होता है
गले, हाथ और चेहरे पर गहरी कट लगने की घटनाएं
बाइक सवारों और पैदल यात्रियों की मौत तक हो चुकी है
पक्षियों की गर्दन कटने से बड़ी संख्या में मौतें
बिजली लाइनों में फंसने से हादसे
इन्हीं कारणों से हर साल त्योहारी सीजन से पहले प्रशासन सख्त कदम उठाता है।
पुलिस और प्रशासन की तैयारी
शहरभर में छापेमारी अभियान
दुकानों और गोदामों की जांच
संदिग्ध स्टॉक की जब्ती
आम जनता से अपील: चाइनीज मांझे की सूचना तुरंत पुलिस को दें
आम नागरिकों के लिए सलाह
केवल कॉटन (सूती) मांझा का इस्तेमाल करें
ऊंची जगहों और सड़कों के पास पतंग न उड़ाएं
बच्चों को बिना निगरानी पतंग न उड़ाने दें
हेलमेट और आंखों की सुरक्षा रखें
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. क्या सामान्य सूती मांझा बैन है?
नहीं, केवल चाइनीज/ग्लास कोटेड मांझा बैन है।
Q2. यह आदेश कब तक लागू रहेगा?
प्रशासनिक आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध फिलहाल सीमित अवधि के लिए है, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।
Q3. शिकायत कहां करें?
नजदीकी थाना या पुलिस हेल्पलाइन पर सूचना दी जा सकती है।
⚠️ डिस्क्लेमर
यह समाचार सरकारी आदेशों और प्रशासनिक सूचनाओं पर आधारित है। नियमों में समय-समय पर बदलाव संभव है। अधिकृत जानकारी के लिए स्थानीय प्रशासन या पुलिस की आधिकारिक सूचना देखें।
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